नोएडा चेयरमैन व डीएम को अवमानना नोटिस
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के पटवारी गांव का भूमि अधिगृहण रद होने के
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के पटवारी गांव का भूमि अधिगृहण रद होने के आदेश का पालन न करने पर नोएडा अथारिटी के अध्यक्ष सहित जिलाधिकारी व अन्य को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने 19 जुलाई 11 के आदेश का पालन करने का अधिकारियों को एक अवसर दिया था। इसके बावजूद पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने अधिकारियों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने नोएडा के निवासी ब्रह्मापाल की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि हरकरन सिंह केस में कोर्ट ने पटवारी गांव का अधिग्रहण रद कर दिया था साथ ही मुआवजा न लेने वालों की जमीन वापस करने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका पर स्थगनादेश नहीं दिया है। अथारिटी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है।