बलात्कारी को 7 वर्ष का कारावास
ललितपुर ब्यूरो: अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एडीजे हरकेश कुमार ने सोमवार को स्थानीय युवती
ललितपुर ब्यूरो: अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एडीजे हरकेश कुमार ने सोमवार को स्थानीय युवती से बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान नामजद आरोपी को दोषी करार देकर सात वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया है, साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया गया है, जिसमें 50 फीसद धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने का प्रावधान किया है।
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) में सोमवार को स्थानीय काशीराम कॉलनि निवासी युवती के साथ बलात्कार के दो वर्ष पुराने मामले की निर्णायक सुनवाई हुई। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य, बयानों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश हरकेश कुमार ने बलात्कार में नामजद जीशान उर्फ फूटे पुत्र निजाम निवासी कॉशीराम कॉलनि को धारा 452, 376(1) में दोषी पाते हुए सात वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया। वहीं, धाना 506 (2) में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष का कठोर कारावास व पाच हजार रुपया अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया। शासकीय अधिवक्ता लखन यादव ने बताया कि इस प्रकरण में कारागार में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित किया जाएगा। अदालत में सुनाई गई सजा साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त से वसूल किए अर्थदण्ड से 50 फीसद धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिलाई जाएगी।
::
मुँह में दुपट्टा ठूँस लूटी थी युवती की अस्मत
घटना 10 सितम्बर 2013 की है। पीड़िता रात आठ बजे चावल लेने कॉलनि स्थित अपने क्वार्टर में गई थी। कॉलनि में रहने वाला जीशान उसके पीछे क्वार्टर में घुस गया और दरवाजे की कुण्डी लगाकर पीछे से पीड़िता के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। जबरदस्ती करने पर पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने दुपट्टा मुंह में ठूस दिया था। इसके बाद भाइयों को जान से मारने की धमकी देकर जबरन बलात्कार का शिकार बना दिया था। कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ धारा 452, 376(1), 506 (2) के तहत मामला पंजीकृत करके अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की थी।