अवैध शराब के कारोबारियों पर लगा गैंग्स्टर ऐक्ट
तालबेहट (ललितपुर): अपराध की ओर बढ़ रहे अवैध शराब के कारोबारियों पर कोतवाली पुलिस ने गैंग्स्टर ऐक्ट ल
तालबेहट (ललितपुर): अपराध की ओर बढ़ रहे अवैध शराब के कारोबारियों पर कोतवाली पुलिस ने गैंग्स्टर ऐक्ट लगाया है। अवैध शराब के उक्त कारोबारियों पर पूर्व में गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर हमला किये जाने का भी आरोप है। एसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष ने मिलावटी शराब के कारोबारियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की है। पुलिस की इस कार्यवाही से अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कम्प मच गया।
बता दें कि बीते 13 जून को थानाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह चन्देल को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मारूति स्विफ्ट डिजायर कार संख्या यूपी 93 एक्यू 6214 में मध्यप्रदेश निर्मित शराब की पेटियाँ लदी हुई है, जो थाना वार क्षेत्र के लड़वारी गाँव में विक्रय के लिये जा रहीं है। मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष ने शराब लदी कार को पकड़ने के लिये जाल बिछा दिया था। कुछ देर पश्चात सफेद रग की स्विफ्ट डिजायर कार झाँसी की ओर से आती दिखाई दी थी। जिसे पुलिस बल ने रोकने का प्रयास किया था। किन्तु कार चालक कार रोकने की वजह तेजी से कार चलाकर ललितपुर की ओर भाग निकला था। जिसकी सूचना थानाध्यक्ष ने तेरई फाटक पुलिस को दी थी। थानाध्यक्ष की सूचना पर तेरईफाटक पुलिस ने रास्ता अवरूद्ध कर दिया था। रास्ता अवरूद्ध देख कार चालक कार को वापिस मोड़कर ककड़ारी वाला कच्चा रास्ता पकड़ पकड़कर भागने लगा था। जिसका थानाध्यक्ष ने काफी दूर तक पीछा किया था। इस दौरान कार चालक ने जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर कार चढ़ाने का प्रयास किया था। रास्ता कच्चा होने के चलते कार चालक व एक अन्य युवक कार छोड़कर भागने लगे थे। घेराबन्दी कर भाग रहे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार की तलाशी ली थी। तलाशी लेने पर कार में मध्यप्रदेश निर्मित 30 पेटी अवैध शराब पायी गई थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान युवकों ने अपना नाम क्रमश: सुजीत पुत्र अरविन्द राय निवासी बड़ौरा जिला झाँसी व संतोष अहिरवार पुत्र देवलाल अहिरवार निवासी बघौरा थाना बबीना जिला झाँसी बताया था। उन्होंने बताया कि वह मध्यप्रदेश के बसई से अवैध शराब की पेटियाँ लादकर विक्रय हेतु वार थानान्तर्गत ग्राम लड़वारी ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शराब अधिनियम की धारा 60/72, 467, 468, 420 व 307, के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया। जिसमें ज्ञात हुआ कि मुख्य आरोपी सुजीत राय पर मध्य प्रदेश के जनपद सागर के थाना मालथौन व पन्ना जनपद में तथा दूसरे आरोपी संतोष अहिरवार के खिलाफ थाना बबीना में मामले पंजीकृत पाये गये। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही की है।