अवैध कब्जा करने वाले बिल्डर्स पर होगी एफआइआर
डीएम ने दिये आदेश, नामजद होगा मुकदमा पीडब्ल्यूडी दुकानें जमींदोज कर बनाया रास्ता बाउण्ड्रीवाल दब
डीएम ने दिये आदेश, नामजद होगा मुकदमा
पीडब्ल्यूडी दुकानें जमींदोज कर बनाया रास्ता
बाउण्ड्रीवाल दबा दी मिट्टी में
ललितपुर ब्यूरो :'दैनिक जागरण' की खबर एक बार फिर रग लायी है। 'दैनिक जागरण' ने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा का समाचार 20 जनवरी के अंक में पृष्ठ 2 पर 'बहुत खूब : पीडब्ल्यूडी की दुकानें तोड़कर बनाया रास्ता' शीर्षक से प्रकाशित किया था। जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने उक्त समाचार को संज्ञान में लेते हुए अवैध कब्जा करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश दिये।
उल्लेखनीय है कि नगर में सागर रोड पर मवेशी बाजार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की भूमि पर निर्मित 6 दुकानें है। वर्ष 1981 में एक निजी व्यक्ति द्वारा पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन को अपना बताकर मिलीभगत से उस पर दुकानों का निर्माण करा लिया था। फिर यह दुकाने फिर किराये पर देकर खूब कमाई की। मुकदमेबाजी के बाद न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश हुआ कि तत्काल इन दुकानों को गिरा दिया जाये। न्यायालय के आदेश के बाद दुकान निर्माता ने यह दुकानें किरायेदार जाहिद खान, नईम, भैंरोलाल, साबिर, आसिफ व सुनील कुमार के सुपुर्द कर दीं। वर्ष 2011 में उक्त दुकानदारों ने अपना पैंतरा दिखाते हुये पीडब्ल्यूडी के खिलाफ न्यायालय में वाद दर्ज करा दिया, ताकि मामले को विवादित बताया जा सके। अभी वह मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है।
सन् 2011 में विभाग द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ मौके की नक्शा नजरी प्रस्तुत की गयी। इसी दौरान यहाँ समीप ही एक नयी कॉलनि के निर्माण के उद्देश्य से एक कम्पनी को प्रवेश मार्ग के लिए मौके की जगह की तलाश थी। अपनी लाखों रुपये की भूमि की कीमत को करोड़ों का करने के लिये उक्त कम्पनी द्वारा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की जमीन पर बनी 6 में से सिर्फ दो दुकानों और सीढ़ी को तोड़कर अस्थाई गेट लगाकर कब्जा कर लिया गया। जब इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गयी तो देर-सवेर मौके पर सहायक अभियन्ता पहुँच गये। उन्होंने कॉलनि निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को तो दे दी, परन्तु लोकनिर्माण विभाग द्वारा कोतवाली पुलिस को जारी पत्र में अपनी सम्पत्ति क्षति पहुँचाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिये कुछ नहीं कहा गया। कोतवाली पुलिस को दिये पत्र में सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा रोकने की शिकायत भर की गयी है। हाल ही में हुए कानूनी संशोधन के बावजूद पुलिस ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिलाधिकारी ने खबर को संज्ञान में लेते हुए अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को अवैध कब्जा करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ तत्काल नामजद एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिये है।
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इनका कहना है
-लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को आज ही नामजद एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है। उनसे कहा गया है कि एफआइआर दर्ज कराकर उन्हे सूचित किया जाये। चाहे कोई कितनी भी पहुँच वाला क्यों न हो, किसी को भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की इजाजत नहीं दी जायेगी।
-जुहैर बिन स़गीर,
जिलाधिकारी, ललितपुर।