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दुर्घटना में मृत्यु पर 12 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने के आदेश

By Edited By: Published: Mon, 18 Aug 2014 01:19 AM (IST)Updated: Mon, 18 Aug 2014 01:19 AM (IST)

ललितपुर ब्यूरो : जनपद न्यायाधीश श्याम सुन्दर द्वारा पाँच वर्ष पूर्व घटित वाहन दुर्घटना में एक युवक की मौत पर उसके परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख 14 हजार रुपये दिलाये जाने के आदेश दिये। उक्त राशि पर याचीगणों को याचिका प्रस्तुत होने से वास्तविक भुगतान तक 7 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अदा करने के आदेश भी दिये।

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थाना कोतवाली अन्तर्गत ग्राम दैलवारा निवासी ज्योति मालवीय ने जनपद न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत करते हुये कहा था कि 16 जुलाई 2009 को शाम 4 बजे उनके पति सुखनन्दन मालवीय अपने भतीजे अनूप मालवीय के साथ ललितपुर से टैक्सी (यूपी 94/ सी-9197) से दैलवारा जा रहे थे। जैसे ही उक्त टैक्सी ग्राम सिलगन में आयी तो चालक ने अपनी साइड से टैक्सी खड़ी कर सिलगन की सवारियाँ उतारने लगा कि तभी दैलवारा की ओर से आ रही टैक्सी (यूपी 94/ सी-9101) के चालक ने सुखनन्दन को जोरदार टक्कर मार दी, इससे सुखनन्दन को सिर व सीने में गम्भीर चोटे लग आयीं थी जिस पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे झाँसी मेडिकल और फिर उसे ग्वालियर के लिये रिफर किया गया। जहाँ 17 अगस्त 2009 को इलाज के दौरान ग्वालियर में उसकी मृत्यु हो गयी थी। याचीगणों द्वारा इस सम्बन्ध में एक याचिका जनपद न्यायालय में प्रस्तुत कर उचित क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की माँग की। जिस पर जनपद न्यायाधीश श्याम सुन्दर ने निर्णायक सुनवाई करते हुये याचीगणों को विपक्षी बीमा कम्पनि से 12 लाख 14 हजार 744 रुपये दिलाये जाने के आदेश दिये। यही नहीं याचिका की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत की साधारण वार्षिक ब्याज के साथ याचीगणों को अदा किये जाने के आदेश दिये।


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