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रोजगार सेवक के हत्यारोपियों पर लगा गैंग्स्टर ऐक्ट

By Edited By: Published: Mon, 24 Mar 2014 01:00 AM (IST)Updated: Mon, 24 Mar 2014 01:00 AM (IST)
रोजगार सेवक के हत्यारोपियों पर लगा गैंग्स्टर ऐक्ट

0 कनपटी पर गोली मार उतारा था मौत के घाट

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तालबेहट (ललितपुर) : पुलिस अधीक्षक विजय यादव के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक तालबेहट हाकिम सिंह ने रोजगार सेवक हत्याकाण्ड के दो आरोपियों के खिलाफ गैंग्स्टर ऐक्ट की कार्यवाही की है। बता दें कि 5 जनवरी रविवार को ककड़ारी पुलिया के पास रोजगार सेवक अशोक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

गौरतलब है कि कोतवाली तालबेहट की चौकी तेरईफाटक अन्तर्गत ग्राम सेरवाँसकलाँ निवासी अशोक पुत्र भैयालाल (35) 5 जनवरी को सेरवाँस से अपनी बाइक द्वारा तालबेहट जा रहा था। ककड़ारी पुलिया के पास कनपटी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गयी थी। इस हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया गया था, लेकिन परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे थे। बाद में पुलिस ने उक्त रोजगार सेवक के शव का पोस्टमार्टम कराया था। जिसमें उसके दाहिनी कनपटी पर गोली मारने की पुष्टि हुयी थी। बाद में कोतवाली तालबेहट पुलिस ने अशोक की पत्‍‌नी राधा देवी की तहरीर के आधार पर गाँव के ही गजेन्द्र सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह, बृजेन्द्र सिंह पुत्र पहाड़ सिंह, जयहिन्द उर्फ चप्पू पुत्र रामसिंह, वृषभान पुत्र रावराजा के खिलाफ धारा 302, 120बी व 3(्र23) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। बाद में घटना के मुख्य आरोपी गजेन्द्र सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए जुर्म कबूला था। उसने बताया था कि रोजगार सेवक को उसने व उसके मित्र सन्तोष शर्मा ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। जिसके बाद पुलिस ने बृजेन्द्र सिंह, जयहिन्द व वृषभान के खिलाफ दर्ज मुकदमें को फर्जी पाते हुए हटा दिया था।

उक्त मामले में शनिवार को तालबेहट कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में सुसंगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने के आरोप में आरोपी गजेन्द्र सिंह व सन्तोष शर्मा के खिलाफ धारा 2/3 उ.प्र.समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। प्रभारी निरीक्षक हाकिम सिंह ने बताया कि अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।


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