दो आरोपियों को पांच साल की सजा
लखीमपुर : थाना फूलबेहड़ क्षेत्र में ढाई वर्ष पूर्व जानलेवा हमले की हुई घटना में कोर्ट ने दो आरोपियों
लखीमपुर : थाना फूलबेहड़ क्षेत्र में ढाई वर्ष पूर्व जानलेवा हमले की हुई घटना में कोर्ट ने दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना फूलबेहड़ क्षेत्र के ग्राम अग्गर खुर्द के प्रधान रामनरेश 28 अप्रैल 2012 की शाम गांव में अपने भाई महेश व कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे चर्चा कर रहे थे। तभी गांव के ही रामजीवन व रमेश असलहे लेकर आए और रामजीवन ने फायर कर दी। इसमें प्रधान रामनरेश घायल हो गए। घटना में प्रधान के भाई महेश ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश हाजी मो. अशरफ की अदालत में परीक्षण किया गया। सरकारी वकील रामस्वरूप वर्मा ने मुकदमे के समर्थन में वादी मुकदमा महेश, घायल रामनरेश व डॉ. एसके सिंह की गवाही कराई। साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों का पांच-पांच वर्ष कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।