व्यापार मंडल के ज्ञापन पर चुनाव आयोग ने किया संशोधन
लखीमपुर, आदर्श चुनाव संहिता के चलते व्यापारियों एवं आम नागरिकों को नकद व्यवहार में आ रही कठिनाइयों के विरोध में व्यापार मंडल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए गए ज्ञापन के बाद चुनाव आयोग ने इस संबंध में नया संशोधन किया है।
व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंछल ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर व्यापार में आ रही कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराया और व्यापार में विधि सम्मत नकद लेन-देन को सीजर किए जाने से उत्पन्न समस्या से अवगत कराते हुए मांग की कि इससे प्रदेश का उद्योग व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। लोग नकदी लेकर चलने से बचने लगे, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा समस्या की गंभीरता को देखते हुए तत्काल नकदी व्यवहार के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे अब व्यापारी वर्ग थोड़ी राहत महसूस करेगा तथा अन्य निर्देश के अंतर्गत शादी ब्याह आदि की खरीदारी के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार अब व्यापारी बैंक के लेनदेन के लिए प्रमाण के साथ कैश केरी कर सकेगा, एवं 2.5 लाख तक व्यापारिक प्रमाण के साथ कैश लेकर चल सकेगा। शादी ब्याह आदि के लिए शादी के कार्ड अथवा अन्य प्रमाण के साथ कैश लेकर चल सकेगा तथा महिलाओं के पर्स आदि की कोई चेकिंग नहीं की जा सकेगी। उक्त जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि व्यापार मंडल व्यापारियों की एवं आम नागरिकों की समस्याओं के लिए गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए समस्याओं का समाधान प्रत्येक स्तर पर कराने का प्रयास करता है।
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