'भ्रूण की जांच कानूनन अपराध'
लखीमपुर : बेहजम के कन्हैया इंटर कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर लगाया गय
लखीमपुर : बेहजम के कन्हैया इंटर कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। विधिक साक्षरता शिविर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज हाजी मो. अशरफ ने बताया कि भ्रूण की जांच कराना कानूनी अपराध है। इसके लिए मेडिकल टेस्ट आफ प्रेग्नेंसी एक्ट बना हुआ है। देश में भ्रूण की जांच व भ्रूण हत्या से महिलाओं की संख्या निरंतर घट रही है, जो ¨चता का विषय है। हरियाणा में महिला-पुरुष के अनुपात में काफी अंतर है। जबकि महिलाओं ने हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं। लड़कियों को शिक्षित कराना जरूरी है ताकि वे अपने अधिकारों को जान सकें। कार्यक्रम की शुरुआत में कॉलेज के प्रबंधक अनिल वर्मा, अध्यक्ष अनूप धवन, उपाध्यक्ष रामकुमार श्रीवास्तव व मंत्र ज्योति श्रीवास्तव ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।
कार्यक्रम शिविर को संबोधित करते हुए विधिक प्राधिकरण के सचिव सिविल जज (सीडी) ने कहा कि विधिक प्राधिकरण का उद्देश्य गरीबों, कमजोर, व महिलाओं को न्याय दिलाना है। कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे। इसके लिए मुकदमों की पैरवी के लिए मुफ्त अधिवक्ता दिया जाता है। महिलाओं के लिए घरेलू ¨हसा, गुजारा भत्ता, आदि के लिए अपना दावा न्यायालय में दे सकती हैं। शिविर में मितौली तहसीलदार सुनीत कुमार झा ने प्रशासन से मिलने वाली सहूलियतों के बारे में जानकारी दी। शिविर का संचालन कर रहे अधिवक्ता मो. सईद खां ने न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बारे में कानूनी जानकारी दी। अधिवक्ता सुषमा श्रीवास्तव ने महिला हेल्प लाइन 1090 के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष अनूप धवन ने अतिथियों का आभार जताया। प्रबंध कमेटी के पदाधिकारियों ने अतिथियों को स्मृति ¨चह भेंट किए। इस मौके पर प्राचार्य अतुल जायसवाल, द्वारिका प्रसाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।