Move to Jagran APP

दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन करावास

लखीमपुर : दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश योगिता चंद्रा

By Edited By: Published: Tue, 03 Mar 2015 09:13 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2015 09:13 PM (IST)

लखीमपुर : दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश योगिता चंद्रा ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना फूलबेहड़ के मुड़िया पूजागांव निवासी मुकदमा वादी विजय मिश्रा अपनी मां विद्यावती व बहन ब्रजरानी के साथ गढी रोड छेदा लाल के हाते में रहता था, वहीं बागवानी का काम करता था। एक सितंबर 2008 की रात आरोपी भोलू घोसी अपने दो साथियों के साथ हाते में घुस आया और ब्रजरानी को छत से उतारकर उसकी हत्या कर दी और कटहल के पेड़ में धोती से फंदा लगाकर लटका दिया। हाते में ठेलिया पर सो रहे अमृत लाल ने शोर मचाया तो आरोपियों ने उसकी भी हत्या कर दी। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान विवेचना मोहित मिश्रा व विशाल गुप्ता का नाम प्रकाश में आये। तीनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। मुकदमा पंचम अपर सत्र न्यायालय में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी करते हुये सहायक शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने मुकदमे के समर्थन में वादी विजय मिश्रा, विद्यावती, डॉ. एके चौहान विवेचक रामजी लाल भारती को साक्ष्य में पेश किया। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायधीश योगिता चंद्रा ने आरोपी भोलू घोसी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में विशाल गुप्ता दोषमुक्त किये गये, जबकि मोहित का मुकदमा किशोर न्यायालय भेज दिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.