1676 वादों का निस्तारण
लखीमपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज की अध्यक्षता में रविवार को मेगा लोक अदालत मे
लखीमपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज की अध्यक्षता में रविवार को मेगा लोक अदालत में विभिन्न न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल 1676 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें फौजदारी के 1630 वादों का निस्तारण कर 1,52,915 रुपये अर्थदंड वसूला गया। मोटर दुर्घटना के चार वादों में 5,75,860 रुपये प्रतिकर पीड़ित पक्ष को दिलाए गए।
जिला जज छोटेलाल ने मोटर दुर्घटना के एक वाद 55000 रुपये प्रतिकर, प्रथम अपर जिला जज जफीर अहमद ने मोटर दुर्घटना के एक वाद में 4,00,000 रुपये प्रतिकर दिलाया तथा पांच वाद दीवानी के निस्तारित किए। अपर जिला जज द्वितीय नग नरायण ने दीवानी के दो वाद, तृतीय अपर जिला जज कृष्ण कुमार शुक्ला ने दीवानी के दो वाद निस्तारित किए। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कुंवर अल्ला रक्खे खां ने भरण-पोषण के 11 तथा वैवाहिक के पांच वाद कुल 16 वाद निस्तारित किए। विशेष अपर जिला जज अरविंद कुमार पांडेय ने मोटर दुर्घटना के एक वाद में 4,860 रुपये प्रतिकर, सप्तम अपर जिला जज मो. गुलाम-उल-मदार ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर के एक वाद में 1,16,000 रुपये प्रतिकर पीड़ित पक्ष को दिलाया तथा षष्टम अपर जिला जज मो.अशरफ अंसारी ने दीवानी का एक वाद निस्तारित किया। सीजेएम प्रीती श्रीवास्तव ने फौजदारी के 243वादों का निस्तारण कर 45075रुपये अर्थदंड वसूला। सिविल जज (सीडि) रामनरायन ने दीवानी के तीन, उत्तराधिकार अनामिका चौहान ने फौजदारी के 759 वादों में 64,490 रुपये अर्थदंड, एसीजेएम अच्छेलाल गुप्ता ने फौजदारी के आठ वादों में 2100 रुपये अर्थदंड, द्वितीय एसीजेएम डॉ.दीनानाथ ने फौजदारी के 200 वादों में 5450 रुपये, तृतीय एसीजेएम राहुल प्रकाश ने फौजदारी के 75, वादों में 8,850 रुपये अर्थदंड, जेएम हरिकेश कुमार ने फौजदारी के 98 वादों में 6400 रुपये, द्वितीय एसीजेएम सत्यप्रकाश आर्य ने 44 वादों में तीन सौ रुपये अर्थदंड, तृतीय एजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने फौजदारी के 81 वादों में 150 रुपये अर्थदंड वसूल किया। इसके अलावा सिविल जज (जूडि) डीपी सिंह ने दीवान का एक तथा उत्तराधिकार का एक वाद निस्तारित किया।