पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
लखीमपुर : पति को जहर देकर हत्या करने के मुकदमें में आरोप सिद्ध हो जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर : पति को जहर देकर हत्या करने के मुकदमें में आरोप सिद्ध हो जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना मोहम्मदी के मुहल्ला शुक्लापुर निवासी साबिया बेगम इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 17 अक्टूबर 2009 की रात अपने पति नाजिर व बच्चों के साथ घर में सो रही थी। रात दस बजे उसके देवर साजिद खां, ससुर आसिक व सास खुर्शीदा घर आए मकान खाली करने को कहा। मना करने पर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। दौरान विवेचना जांच में पाया गया कि मृतक नाजिर की पत्नी साबिया बानों व मुहल्ले के मुशीर खां से नाजायज संबंध थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और पति को बीच से हटाने के लिए साबिया व मुशीर ने जहर देकर मार डाला। दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। मुकदमा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने नत्थू खां, अजीज खां, डॉ.एपी शुक्ल, डॉ.केसी वर्मा, इंस्पेक्टर रामजीलाल भारती को साक्ष्य में पेश किया। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश जफीर अहमद ने मृतक की पत्नी साबिया बेगम व उसके प्रेमी मुशीर खां को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।