ईओ द्वारा जारी लाइसेंस की सूची अवैध:डीओ
कुशीनगर: अभिहित अधिकारी रामअवतार ¨सह यादव ने कहा है कि नगर पंचायत हाटा के अधिशासी अधिकारी द्वारा जार
कुशीनगर: अभिहित अधिकारी रामअवतार ¨सह यादव ने कहा है कि नगर पंचायत हाटा के अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी 2016-17 के लिए भैंसा व बकरा काटने वाले 25 लाइसेंसधारकों की सूची अवैध है, क्योंकि अधिशासी अधिकारी केवल एनओसी दे सकते हैं, लाइसेंस नहीं। हाटा में जो भी स्लाटर हाऊस हैं, उनके पास खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अनुसार लाइसेंस नहीं है। डीओ यादव ने गुरुवार को नगर पंचायत हाटा के स्लाटर हाऊस संचालक फकरे आलम व अन्य को नोटिस दिया है। 14 दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। अभिहित अधिकारी यादव ने पूरे मामले को एसडीएम हाटा को भी अवगत करा दिया है। डीओ ने बताया कि हेतिमपुर व कसया में बिना लाइसेंस बकरा काटने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।