प्राथमिक शिक्षा बच्चों का मूलाधिकार: एसडीएम
कुशीनगर : निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा प्राथमिक शिक्षा को छह से चौदह आयु
कुशीनगर : निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा प्राथमिक शिक्षा को छह से चौदह आयु वर्ग के बच्चों को मूलाधिकार का दर्जा दिया गया है। अब शिक्षक के साथ-साथ समुदाय की भी जिम्मेदारी बनती है कि बालक निश्चित ही शिक्षा ग्रहण करे इसके लिए शत प्रतिशत नामांकन आवश्यक है।
ये बातें शनिवार को एसडीएम एसपी शुक्ल ने स्थानीय बीआरसी परिसर में आयोजित ब्लाक स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते कही। विशिष्ट अतिथि ब्लाक प्रमुख व प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार उक्त आयु वर्ग के छात्रों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील है व इस निमित्त कई योजनाएं चलाई जा रही है। बीइओ भारत भूषण जायसवाल ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में उच्च योग्यताधारी शिक्षकों के आ जाने से शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार हुआ है। प्राशिसं के अध्यक्ष शंभू यादव ने कहा कि शिक्षक अपने दायित्व को समझ इमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे है। इस दौरान विभिन्न परिषदीय विद्यालयों के छात्र कतार बद्ध हो शिक्षा संबंधी नारे लगाते हुए बच्चों के नामांकन के लिए जागरूकता फैलाई। इस अवसर पर अमरनाथ यादव, मकसूद अंसारी, सायदा खातून, अश्वनी ¨सह, राकेश ¨सह, कृष्ण मुरारी पांडेय, धनंजय मिश्र, अजय ¨सह, देवेंद्र ओझा, एनपीआरसी घनश्याम प्रसाद, जय प्रकाश लाल श्रीवास्तव, कृपाशंकर चौधरी, गोरखनाथ राय, सुमंत वर्मा, पंकज राय, सतीश राय, प्रियंका पांडेय, चंद्रजीत यादव, रामजी लाल श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद, देवेंद्र पांडेय, सर्वेश शर्मा, मनोज राय, कौशल किशोर गुप्ता, केदार वर्मा, नीतू राय, विनय ¨सह आदि मौजूद रहे।