हत्यारोपियों की जमानत खारिज
कौशांबी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी गुरुवार को नामंज
कौशांबी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी गुरुवार को नामंजूर कर दी। अभियोजन के अनुसार महेवाघाट थाने के भवसुरी गांव निवासी मोनू पुत्र चुन्नू ने दो सितंबर 2015 को प्रथम सूचना दर्ज कराई कि वह अपने पिता चुन्नू के साथ साइकिल से रिश्तेदार मवई गांव जा रहा था। गांव के पहले ही पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी अपने कई साथियों के साथ लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे चुन्नू गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। वादी ने आरोपी सुखलाल व माया देवी उर्फ ¨पकी सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। गुरुवार को आरोपी सुखलाल व माया देवी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसपर शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार यादव ने विरोध किया। न्यायालय में दोनों आरोपियों द्वारा जमानत के लिए पेश किए साक्ष्य का आधार पर्याप्त न पाते हुए उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।