स्वामी की एनओसी पर ही भवन पर लगेंगे प्रचार बैनर व होर्डिग
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के एक-एक पोस्टर व होर्डिंग का हिसाब जिल
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के एक-एक पोस्टर व होर्डिंग का हिसाब जिला निर्वाचन विभाग रखेगा। निजी भवनों में प्रचार सामग्री लगाने से पहले मालिक से एक निर्धारित प्रारूप पर एनओसी लेनी होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एनओसी जमा करने पर ही सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। वहीं सरकारी व अन्य सार्वजनिक भवनों पर प्रचार सामग्री लगाने पर पाबंदी होगी।
विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के तरीके पर प्रशासन पूरी नजर रखेगा। आयोग के निर्देशानुसार भवन स्वामी के बिना सहमति के प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक प्रारूप तय किया है, जिसमें प्रत्याशी भवन स्वामी की सहमति लेकर उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन के समक्ष जमा कराएगा। इससे जिला प्रशासन के पास पूरा रिकार्ड होगा कि प्रत्याशी ने कितने सहमति पत्र जमा किए हैं। इसके अनुसार प्रत्याशी की होर्डिंग य वाल पें¨टग की गिनती होगी। उड़नदस्ता भवन स्वामी से सहमति पत्र का सत्यापन करेंगे। अगर कहीं फर्जीवाड़ा पाया गया तो प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल, थाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि सार्वजनिक व सरकारी भवनों में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अमर पाल ¨सह ने बताया सभी दलों के लोगो को अवगत कराया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी।