लापरवाही से ट्रक चलाने में चालक को दो साल कारावास
कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : दुर्घटना के मामले में लापरवाही से ट्रक चलाने की पुष्टि होने पर कोर्ट
By Edited By: Published: Wed, 25 Nov 2015 08:04 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2015 08:04 PM (IST)
कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : दुर्घटना के मामले में लापरवाही से ट्रक चलाने की पुष्टि होने पर कोर्ट ने आरोपी चालक को दो साल कैद व 2500 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
26 जून 2002 को अकबरपुर में सेंगुर नदी के पास मार्ग दुर्घटना में जीप चालक नरेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी। मृतक के भाई सतीश चंद्र शर्मा ने ट्रक संख्या यूआरक्यू 6801 के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को सीजेएम कमलेश कुमार पाठक ने फैसला सुनाया। एएसपीओ संजय त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी चालक राम आसरे निवासी आई ब्लाक गुजैनी को दो साल कैद व 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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