शाहरुख खान के खिलाफ परिवाद खारिज
जागरण संवाददाता, कानपुर : रईस फिल्म के अभिनेता शाहरूख खान के खिलाफ अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने दा
जागरण संवाददाता, कानपुर : रईस फिल्म के अभिनेता शाहरूख खान के खिलाफ अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने दाखिल परिवाद खारिज कर दिया। मामले में अधिवक्ता कुलदीप सोनकर के मुताबिक न्यायालय ने कहा कि उक्त परिवाद के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार की ओर से मुकदमा चलाए जाने की अनुमति नहीं ली गई थी।
मामले में वादी रिजवान हैदर रिजवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें अपील की थी कि फिल्म में रईस की भूमिका निभाने वाले शाहरुख खान का चरित्र अत्यधिक घिनौना और कानून विरोधी है। शराब माफिया का अभिनय करते हुए वह मातमी जुलूस में शामिल होते हैं और पवित्र शब्दों का उच्चारण करते हैं। अभिनेता के इस कृत्य ने शिया समुदाय की धार्मिक आस्था पर प्रहार किया है, जिससे उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है।
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यह भी हो चुके खारिज
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में भाषण दिया था जिसे लेकर 22 मई 2015 को सीएमएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
-केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी के खिलाफ 3 अप्रैल 2015 को सीएमएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी जिस पर परिवाद दाखिल हुआ था।
-कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने पर 26 अक्टूबर 2013 को सीएमएम कोर्ट में परिवाद का प्रार्थना पत्र दिया गया था।
-अभिनेता आमिर खान के खिलाफ फिल्म पीके में अश्लीलता का आरोप लगाकर परिवाद दाखिल किया गया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।