भरने के बाद जीएसटीआर 3 बी में संशोधन नहीं
जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी के रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने के साथ ही जीएसटी काउंसिल ने
जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी के रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने के साथ ही जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट कहा है कि जुलाई की बिक्री पर टैक्स और रिटर्न के लिए नया जीएसटीआर 3 बी फार्म भरना है। इसकी अंतिम तारीख 20 अगस्त घोषित की गई है। जीएसटी के जो भी रिटर्न भरे जाने हैं उन्हें संशोधित करने की गुंजाइश है किंतु विशेष परिस्थिति में लाए गए जीएसटीआर 3 बी रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे ठीक से भरना ही उचित होगा। यदि इसे संशोधित करने की जरूरत हो तो जीएसटीआर 1, 2 और 3 को भरते समय ठीक कर सकेंगे। जिन कारोबारियों का जुलाई और अगस्त का टर्नओवर शून्य है, उन्हें भी जीएसटीआर 3 बी को 20 अगस्त तक भरना होगा।
टैक्स की रकम 17 तक जमा करें
विशेषज्ञ बताते हैं कि वैसे तो 20 तारीख तक टैक्स और रिटर्न भरा जा सकता है किंतु अच्छा होगा कि व्यापारी टैक्स की रकम को 17 अगस्त तक भर दें क्योंकि पोर्टल पर यह तुरंत ही नहीं दिखता है। इसे दिखने में दो से तीन दिन लग जाते हैं।
कंपाउंड वालों को नहीं भरना होगा
जीएसटी में जिन व्यापारियों ने कंपाउंडिंग स्कीम को चुना है उन्हें जीएसटीआर 3 बी भरने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो अपना रिटर्न तिमाही भरना होगा, उन्हें अक्टूबर माह में 18 तारीख तक रिटर्न भरना होगा।
ओपनिंग आइटीसी का जिक्र नहीं
वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट पीयूष अग्रवाल का कहना है कि इसमें ओपनिंग आइटीसी का कोई कॉलम ही नहीं है। वैट, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स से जो ट्रांजिशनल आइटीसी आ रहा है, उसे जीएसटीआर 3 बी में क्लेम नहीं सकते हैं। इसके लिए ट्रांजिशन (ट्रान) फार्म 1 अथवा दो भरना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से कारोबारी की पूंजी लंबे समय तक फंसी रहेगी और उसे कारोबार चलाने में दिक्कत आएगी।