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प्रशांत भूषण के खिलाफ अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रदेश सरकार के एंटी रोमियो अभियान पर टिप्पणी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Apr 2017 01:00 AM (IST)Updated: Sat, 22 Apr 2017 01:00 AM (IST)
प्रशांत भूषण के खिलाफ अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रदेश सरकार के एंटी रोमियो अभियान पर टिप्पणी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट शबिस्तां अकील ने मामला खारिज कर दिया।

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पेशे से अधिवक्ता नरेश मिश्र ने बीती 4 अप्रैल को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कहा था कि 2 अप्रैल 2017 को वह अपना ट्विटर अकाउंट चेक कर रहे थे तभी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का एक ट्वीट देखा, जिसमें प्रदेश सरकार के एंटी रोमियो अभियान को भगवान श्रीकृष्ण से जोड़कर टिप्पणी की गई थी। कोर्ट से उन्होंने अपील की थी कि कानून का बेहतर जानकार होने के बावजूद वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस तरह की टिप्पणी से भगवान कृष्ण के लाखों भक्तों की आस्था और भावनाएं आहत की हैं। उन्होंने आइटी अधिनियम के तहत भी आपराधिक कृत्य किया है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने परिवार की पोषणीयता (मेंटीबिलिटी) पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।


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