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खाते में डालें शेयर या बाजार कीमत दें

जागरण संवाददाता, कानपुर : शेयर की खरीद फरोख्त से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोर

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 01:01 AM (IST)
खाते में डालें शेयर या बाजार कीमत दें
खाते में डालें शेयर या बाजार कीमत दें

जागरण संवाददाता, कानपुर : शेयर की खरीद फरोख्त से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह ने आदेश दिया कि शेयर खाते में डालें या बाजार मूल्य की कीमत अदा करें। शेयर की खरीद 17 साल पहले की गई थी।

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रामबाग निवासी मनीष कुमार साहू ने 27 अगस्त 1999 को रिलायंस कैपिटल के 400 शेयर खरीदे थे, जिसमें 300 शेयर डिमैट करके उनके खाते में जमा कर दिए गए, लेकिन शेष 100 शेयर के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। सेबी से अधिकृत व शेयर खरीद फरोख्त करने वाले ब्रोकर को उन्होंने कई पत्र लिखे। पत्राचार 2006 तक चलता रहा। कोई निष्कर्ष न निकलने पर उन्होंने 14 सितंबर 2006 को फोरम में अपील की। नोटिस पर मैसर्स कारवी कंसलटेंट लिमिटेड और मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी आपत्ति फोरम में प्रस्तुत की। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने पाया कि मनीष कुमार के 100 शेयर गलत तरीके से जब्त किए गए हैं। फोरम ने शेयर या फिर बाजार कीमत के साथ पांच हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं।


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