पंजीकृत वसीयत न होने पर भी कर दिया नामातरण
जागरण संवाददाता, कानपुर: पंजीकृत वसीयत होने पर ही नामांतरण किया जा सकता है। खुद नगर निगम सूचना अधिका
By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Mar 2017 01:40 AM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2017 01:40 AM (IST)
जागरण संवाददाता, कानपुर: पंजीकृत वसीयत होने पर ही नामांतरण किया जा सकता है। खुद नगर निगम सूचना अधिकार के तहत स्वीकार कर रहा है इसके बाद भी पंजीकृत वसीयत न होने पर भी नामान्तरण कर दिया गया।
इस मामले में पार्षद आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले को कार्यकारिणी के समक्ष रखेंगे। उन्होंने बताया कि जोन एक ने भवन संख्या 47/ 84 (4) हटिया बर्तन बाजार में पंजीकृत वसीयत न होने पर भी नामातरण कर दिया गया। जबकि सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम ने उनको दी जानकारी में कहा है कि सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारियों का पैतृक संपत्ति में बराबर हक होता है। इस लिए ऐसे प्रकरणों में अपंजीकृत वसीयत मान्य नहीं होती है।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें