हाजिर न हुआ महताब तो एक महीने के भीतर होगी कुर्की
जागरण संवाददाता, कानपुर : जाजमऊ गज्जूपुरवा स्थित निर्माणाधीन अवैध इमारत के गिरने के मामले में मुख्य
जागरण संवाददाता, कानपुर : जाजमऊ गज्जूपुरवा स्थित निर्माणाधीन अवैध इमारत के गिरने के मामले में मुख्य आरोपी महताब आलम के खिलाफ पुलिस को एक महीने के भीतर कुर्की करने का निर्देश कोर्ट से मिल गया है। विवेचक तुलसी राम पांडेय ने बताया कि घटना के बाद से अभी तक महताब आलम ने सरेंडर नहीं किया है। इसके चलते उसके खिलाफ 82 की कार्रवाई का निर्देश कोर्ट से दिया गया। इसके तहत गुरुवार को महताब के घर पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। इसके बाद भी अगर वह सरेंडर नहीं करता है तो एक महीने के भीतर कुर्की की कार्रवाई कर दी जाएगी। घटना के बाद से महताब व उसका परिवार घर छोड़कर फरार हैं। पश्चिम बंगाल में लोकेशन मिलने पर पुलिस की टीम ने वहां जाकर छापेमारी भी की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया।