बच्ची से दुष्कर्म में युवक को दस वर्ष कैद
जागरण संवाददाता, कानपुर : सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसे रेल पटरी पर फेंकने वाले
जागरण संवाददाता, कानपुर : सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसे रेल पटरी पर फेंकने वाले युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित बच्ची के परिजनों को देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं।
चकेरी निवासी सात वर्षीय बच्ची 29 सितंबर 2012 की शाम सात बजे घर के बाहर बच्चों संग खेल रही थी। खेलते-खेलते वह अचानक गायब हो गई। परिजन ढूंढने निकले तो ढाई घंटे बाद 9:30 बजे बच्ची रक्षा विहार स्थित रेल पटरी के पास गंभीर अवस्था में तड़पते मिली थी। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसे कई यूनिट रक्त चढ़ाया गया था। चूंकि परिवार गरीब था लिहाजा बच्ची के इलाज की जिम्मेदारी प्रशासन ने संभाली थी। बता दें कुछ समय बाद बच्ची की मौत हो गई थी। मृतका के पिता ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने क्षेत्रीय निवासी रंजीत ठाकुर को आरोपी बनाकर जेल भेजा था। विशेष अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के मुताबिक मृतक बच्ची के पिता, मां और 12 वर्षीय बड़ी बहन की गवाही के बाद न्यायालय ने युवक को दोषी पाया।
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दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति मिली
विशेष अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद पीड़ित परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई गई है।