हत्या में युवक को उम्रकैद, जुर्माना 20 हजार
जागरण संवाददाता, कानपुर : युवक की सूजा गोदकर हत्या करने के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी ज्य
जागरण संवाददाता, कानपुर : युवक की सूजा गोदकर हत्या करने के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी ज्योति कुमार त्रिपाठी ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की बहन को दी जाएगी।
किदवई नगर के जूही गौशाला निवासी राजू क्षेत्र में अक्सर जुआ खेलता था जिसका क्षेत्रीय निवासी रमेश विरोध करता था। 10 सितंबर 2012 की रात 11 बजे मनीष की बर्फ की दुकान पर इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। राजू ने बर्फ काटने वाले सूजे से रमेश के गाल और सीने पर कई वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हृदय की झिल्ली फटने से रमेश की मौत हुई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक की बहन चंदा ने किदवई नगर थाने में दर्ज करायी थी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राजेश शुक्ला और कुलदीप सिंह ने बताया कि गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की रोशनी में न्यायालय ने राजू को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।