हत्या में सास-ससुर व पति को दस वर्ष कैद
कानपुर, जागरण संवाददाता: दहेज में 50 हजार रुपयों की मांग पूरी न विवाहिता की हत्या करने के मामले में एडीजे यूपी सिंह की अदालत ने पति, सास व ससुर को दस वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
कल्याणपुर बंबारोड निवासी नरेश शर्मा ने अपनी पुत्री चेतना की शादी क्षेत्र के ही राजेंद्र शर्मा के साथ 29 नवंबर 08 को की थी। शादी के बाद भी उन्होंने कई बार दामाद को कार खरीदने व अन्य दूसरे कामों के लिए रुपये दिए। इसके बावजूद ससुराल पक्ष की मांग लगातार बढ़ रही थी, लिहाजा 50 हजार रुपयों की मांग को नरेश ने पूरी करने से मना कर दिया। इसे लेकर राजेंद्र ने चेतना के साथ मारपीट शुरू कर दी। राजेंद्र ने 20 जून 2010 की सुबह चेतना का गला दबाकर हत्या कर दी। चेतना के पिता नरेश ने अपने दामाद, उसके पिता रवींद्र व मां सुषमा देवी के खिलाफ कल्याणपुर थाने में तहरीर दी। शासकीय अधिवक्ता ओके सिंह ने बताया कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के चलते अदालत ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।