कारोबारियों पर वाणिज्य कर का नया फंदा
कानपुर, जागरण संवाददाता : कर चोरी रोकने की गरज से वाणिज्य कर विभाग ने अब कारोबारियों पर एक नया फंदा कस दिया है। अब विभाग ने माल आयात घोषणा पत्र यानि फार्म-38 (विशिष्ट ई-संचरण नंबर) की समयावधि तय कर दी है। इसकी समय सीमा निकलने पर क्षेत्रीय ज्वाइंट कमिश्नर को जानकारी देकर रिन्यूवल कराना पड़ेगा। इससे पंजीकृत कारोबारियों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।
वाणिज्य कर कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने 15 अप्रैल से ही सभी जोनल एडिशनल कमिश्नरों को इसे लागू करने को कहा है। निर्देश में कहा गया है कि दूसरे प्रांत से माल मंगाने में चार दिन का समय लगता है। हर तरह से माल मंगाने पर समयावधि में वायु यान को भी शामिल किया गया है। इसमें देश के किसी भी स्थान से माल मंगाने पर तीन की समयावधि तय की गई है। वहीं, वरिष्ठ वाणिज्य कर अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता कहते हैं, इस फरमान से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। अचानक माल मंगाने में दिक्कतें आएगी।
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इस्तेमाल की समय सीमा
सड़क मार्ग द्वारा
0-100 किमी- 24 घंटे
101-300 किमी 03 दिन
301-500 किमी 05 दिन
501-1000 किमी 10 दिन
1000 किमी से अधिक 20 दिन
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रेलवे के जरिए
0-100 किमी- 24 घंटे
101-500 किमी 03 दिन
501-1000 किमी 10 दिन
1000 किमी से अधिक 20 दिन
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कोरियर व स्वयं द्वारा
0-100 किमी- 24 घंटे
101-500 किमी 03 दिन
501-1000 किमी 05 दिन
1000 किमी से अधिक 07 दिन