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कुर्कम कर बालक की हत्या करने वाले को उम्रकैद

कन्नौज, जागरण संवाददाता: कुकर्म कर पांच वर्षीय बालक की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को आज

By Edited By: Published: Fri, 27 Mar 2015 07:39 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2015 07:39 PM (IST)

कन्नौज, जागरण संवाददाता: कुकर्म कर पांच वर्षीय बालक की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 26 माह पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 30 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की इस राशि में 25 हजार रुपए पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए हैं।

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21 जनवरी 2013 की शाम 4.30 बजे विशुनगढ़ के गांव भोजपुर निवासी दिलीप कुमार के पांच वर्षीय पुत्र शिवम को रिश्तेदारी में आए बंटू उर्फ योगेश निवासी ब्योति खुर्द, थाना व जनपद मैनपुरी टॉफी दिलाने के बहाने से खेत पर ले गया। वहां बंटू ने शिवम के साथ कुकर्म किया। बच्चे ने जब चीखना शुरू किया तो बंटू ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में शिवम के पिता दिलीप कुमार वर्मा ने बंटू उर्फ योगेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष बीएल यादव ने कर बंटू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें भी सुनीं। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे की दलीलों के आधार पर अभियुक्त बंटू उर्फ योगेश को दोषी सिद्ध पाया गया। इस पर न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा ने बंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने आदेश दिए कि जुर्माने की राशि से 25 हजार रुपए पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे।


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