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न्छात्र को उसका मित्र ही ले गया था अपहरणकर्ताओं तक

कन्नौज, जागरण संवाददाता : मंगलवार को हुए फिरौती के लिए अपहरण कर छात्र ऋषि यादव उर्फ आशू की हत्या करन

By Edited By: Published: Thu, 27 Nov 2014 01:12 AM (IST)Updated: Thu, 27 Nov 2014 01:12 AM (IST)

कन्नौज, जागरण संवाददाता : मंगलवार को हुए फिरौती के लिए अपहरण कर छात्र ऋषि यादव उर्फ आशू की हत्या करने के मामले का बुधवार को पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने छात्र के मित्र सुंदरम यादव और उसके साथी मोहित दुबे निवासीगण सलेमपुर तारा बांगर, विजय यादव निवासी ठकुराना कोतवाली कन्नौज को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में शामिल दो अभियुक्त अंकित पांडेय निवासी कहजरी थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात और संजय चौहान निवासी सलेमपुर तारा बांगर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। यह दोनों फरार होने में सफल हो गए। पुलिस के मुताबिक अपहृत छात्र ऋषि की हत्या अंकित पांडेय के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौहंट्टा ठकुराना स्थित खाली पड़े मकान में की गई। बुधवार दोपहर को इस प्रकरण का खुलासा करते हुए एसपी अनिल कुमार जैन ने बताया कि छात्र ऋषि के साथ सुंदरम एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों में मित्रता भी थी। अपहर्ता मोहित दुबे, अंकित पांडेय, विजय यादव और संजय चौहान ने मिलकर योजना बनाई और सुंदरम के जरिए ऋषि को चौधरियापुर स्थित मंदिर पर बुला लिया। उसके बाद बहाने से उक्त अपहृत ऋषि को अंकित पांडेय के ठकुराना चौहंट्टा स्थित आवास पर लाया गया। वहां बंधक बना लिया। शाम करीब पांच बजे मोहित ने आवाज बदलकर ऋषि के ही मोबाइल से उसके पिता सर्वेश कुमार यादव को फोन कर 12 लाख की फिरौती मांगी। उधर बदमाशों ने फिरौती के लिए फोन करने के बाद सुंदरम को ऋषि के घर भेजकर वहां की गतिविधियां पता कराईं। इस दौरान सुंदरम कोतवाली भी आया और पुलिस गतिविधि का जायजा लिया। जब उसने बदमाशों को बताया कि पुलिस की गतिविधियां तेज हैं तो उक्त अपहर्ताओं ने ऋषि की हत्या कर दी और शाम को अंधेरा होते ही शव रामकुमार दीक्षित के खाली पड़े अहाते में फेंक दिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक, अपहर्ताओं के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अभी छात्र का बैग और मोबाइल बरामद नहीं कर पाई है। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को पांच हजार रुपए का पुरस्कार दिया। कोतवाली पुलिस ने मृतक के पिता सर्वेश कुमार की तहरीर पर दर्ज अपहरण के मुकदमें में धारा 302, 120, 201 का भी इजाफा कर दिया।

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