दादी की हत्या में युवती समेत दो को उम्रकैद
कन्नौज, जागरण संवाददाता : अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर अपनी ही दादी की हत्या करना युवती के लिए महंग
कन्नौज, जागरण संवाददाता : अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर अपनी ही दादी की हत्या करना युवती के लिए महंगा साबित हुआ। अपर जिलाजज चतुर्थ ने इस मामले की डेढ़ बाद सुनवाई करते हुए दोनों को उम्रकैद व 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। शहर का चर्चित हत्याकांड होने की वजह से कोर्ट परिसर में लोगों की काफी भीड़ लगी रही।
शासकीय अधिवक्ता रंजन टंडन के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के सरायमीरा निवासी राजीव अवस्थी ने 15 अप्रैल, 13 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि मां राजवती (60) कमरे में लेटी थी। अज्ञात चोर कमरे में घुस आए और बक्से में रखे जेवर चोरी करने लगे। मां के विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह घटना की जानकारी हुई। इस मामले की जांच एसआई संतोष कुमार अवस्थी ने की। उन्होंने गहनता से जांच पड़ताल करने व सर्विलांस के जरिए कानपुर के इंदिरानगर निवासी अवनीश उर्फ नीरज व मृतका की नातिन वंदना उर्फ वर्षा को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस को नीरज के पास से चोरी किए गए जेवर भी बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने उनकी गला दबाकर हत्या किए जाने का जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को अपर जिलाजज चतुर्थ रामकृपाल ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनीं। इसमें न्यायाधीश ने अवनीश उर्फ नीरज व वंदना उर्फ वर्षा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें नीरज पर जेवर बरामदगी पर सात हजार जुर्माना व वंदना पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।