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हत्यारोपी तीन महिलाओं की जमानत याचिका खारिज

By Edited By: Published: Fri, 25 Jul 2014 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 25 Jul 2014 01:01 AM (IST)
हत्यारोपी तीन महिलाओं की जमानत याचिका खारिज

कन्नौज, जागरण संवाददाता : जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हत्यारोपी तीन महिलाओं की जमानत याचिका खारिज कर दी। बाद में पुलिस ने उन्हें जिला जेल भेज दिया।

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गुरुवार को जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में सौरिख थाना क्षेत्र की मुन्नी देवी, मनोरमा व श्याम देवी की हत्या के मामले में जमानत याचिका डाली गई। जिलाजज रमेश तिवारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीन हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जिला जेल भेज दिया।

शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि सौरिख निवासी दीपू यादव का ताऊ नत्थू सिंह के लड़के मुखराम, बलराम व बहनोई वीके उर्फ कुलदीप से शराब के नशे में झगड़ा हो गया था। मारपीट में दीपू यादव व उनके पिता रामचंद्र यादव घायल हो गए थे। गंभीर हालत में दीपू के पिता रामचंद्र को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। इसमें इलाज के दौरान रामचंद्र (50) की 2 अप्रैल, 14 को मृत्यु हो गई थी।

इसमें वादी दीपू ने मुखराम, बलराम, बहनोई वीके उर्फ कुलदीप, मुन्नी देवी, मनोरमा व श्यामा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें तीन आरोपियों की पहले ही जमानत खारिज की जा चुकी है। बुधवार को जिलाजज ने शेष तीन हत्यारोपी महिलाओं की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।


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