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ट्रक ड्राईवर को 2 साल की सजा

झाँसी : अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने ट्रक की टक्कर से बालिका की मौत के म

By Edited By: Published: Sun, 23 Oct 2016 01:02 AM (IST)Updated: Sun, 23 Oct 2016 01:02 AM (IST)
ट्रक ड्राईवर को 2 साल की सजा

झाँसी : अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने ट्रक की टक्कर से बालिका की मौत के मामले में आरोप प्रमाणित होने पर थाना बार (ललितपुर) क्षेत्र में रहने वाले ट्रक ड्राईवर प्राण सिंह को धारा धारा 304 ए में 2 साल के साधारण कारावास की सुनाते हुए 2 ह़जार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 279 में 6 माह के कारावास तथा 1 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त को क्रमश: 2 व 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी स़जायें साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को उक्त मुख्य कारावास की अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार बंशीलाल ने 20 मई 2005 को सीपरी बा़जार पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि अम्बावाय बस स्टैण्ड पर सड़क पार करते समय ट्रक (एमपी 15 -6561) के चालक ने उसकी भतीजी पूजा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी थी। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध मु़कदमा दर्ज करके विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर को

झाँसी : जनपद न्यायाधीश/़िजला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली के निर्देशानुसार 12 नवम्बर (द्वितीय शनिवार) को प्रात: 10 बजे न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक, सिविल, पारिवारिक, मोटर ऐक्सिडेण्ट क्लेम, एनआइ ऐक्ट, राजस्व, चकबन्दी, श्रम, भूमि अध्याप्ति, मनरेगा, जल, विद्युत, व्यापार कर, आयकर, आपदा राहत, बैंक ऋण आदि प्रकरणों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

2 भाइयों पर पत्थरों से हमला

झाँसी : बाहर दतिया गेट निवासी बाबूलाल प्रजापति ने कोतवाली पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि गत दिनों उसका नाती कुनाल सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। इसका उलाहना देने पर आरोपी उससे रंजिश मानने लगे। बीती रात 9 बजे पत्थरों से शिवम प्रजापति, धर्मेन्द्र प्रजापति पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। आरोपियों ने गाली-गलौज कर मारने की धमकी दी। घायलों को ़िजला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से चिकित्सक ने शिवम को मेडिकल कॉलिज के लिए स्थानान्तरित कर दिया। पुलिस ने मुकरयाना निवासी साहिल, अब्बू व 2 अन्य लोगों के विरुद्ध एनसीआर में मामला दर्ज कर लिया।


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