अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास
जागरण संवाददाता, जौनपुर : मछली शहर थाना क्षेत्र निवासी वादी की पुत्री का बहला-फुसलाकर अपहरण करने व उ
जागरण संवाददाता, जौनपुर : मछली शहर थाना क्षेत्र निवासी वादी की पुत्री का बहला-फुसलाकर अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम बलराज ¨सह ने 10 वर्ष कारावास 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। लड़की के पिता ने धारा 156(3) के माध्यम से कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराया था।
अभियोजन कथानक के अनुसार 10 मई 2008 को सुबह 4:30 बजे जब परिजनों की नींद खुली तो नाबालिग लड़की घर से गायब थी। घर वालों ने सोचा शौच करने गई होगी, वापस नहीं आई। बाद में आरोपी अली हसन उर्फ गुड्डू द्वारा फोन से वादी को धमकी दिया गया और कहा गया कि लड़की उसके पास है। उसने शादी का झांसा देकर बहलाकर लड़की का अपहरण किया था।
अन्य आरोपियों द्वारा वादी को धमकी दिया गया कि वह स्टेट बनाम उíमला मुकदमे में सुलह कर ले तो लड़की वापस मिल जाएगी नहीं तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। आरोप है कि आरोपी ने लड़की को कई जिलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में लड़की बरामद हुई। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। एडीजीसी अरशद बहाव, विनय प्रकाश वर्मा ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।