Move to Jagran APP

दैवी आपदा में मृतक के आश्रितों को ई-पेमेंट

कैरीकेचर लगाएं ------------ - अभी तक चेक के माध्यम से दिया जाता था पैसा -तहसील कार्यालय का नही

By Edited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 10:51 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 10:51 PM (IST)
दैवी आपदा में मृतक के आश्रितों को ई-पेमेंट

कैरीकेचर लगाएं

loksabha election banner

------------

- अभी तक चेक के माध्यम से दिया जाता था पैसा

-तहसील कार्यालय का नहीं लगाना पड़ रहा चक्कर

जौनपुर : दैवीय आपदा में मृतक के आश्रितों व पीड़ित को सहायता राशि के लिए तहसील कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा। कारण कि अब उनके खाते में ई-पेमेंट किया जा रहा है। इससे काफी हद तक लोगों को राहत मिली है।

दैवीय आपदा के तहत अभी तक मृतक के आश्रितों व घायल को सहायतार्थ के लिए चेक वितरित किया जाता था। जिसमें दैवीय आपदा में मरने वालों को चार लाख व घायलों को 4100 से एक लाख की सहायता राशि दी जाती है। इसको एसडीएम स्तर से तहसील से स्वीकृत होकर आ रहा। जिसमें बिल फार्म भरकर ट्रेजरी में भेज दिया जाएगा। जहां आरटीजीएस करके पैसा सीधे उनके खाते में डाल दिया जा रहा है। यह फेरबदल नए वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। अभी तक दैवीय आपदा में प्राप्त 40 लाख रुपये में से 36 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा आम आदमी बीमा, किसान दुर्घटना बीमा भी ई-पेमेंट के जरिए किया जा रहा है। राज्य सरकार की अन्य आपदाओं में दैवीय आपदा को शामिल किया गया है। जैसे आकाशीय बिजली से मरने, हीट स्ट्रोक से मरने, दीवार से दबकर मौत व घायल जैसे मामले है।

दी जा रही सहायता राशि

इस बाबत एसडीएम सदर राकेश कुमार पटेल ने बताया कि दैवीय आपदा में मृतक के आश्रितों, घायल को ई-पेमेंट के जरिए सहायता राशि दी जा रही है। इसके अलावा आम आदमी बीमा व किसान दुर्घटना बीमा भी ई-पेमेंट के जरिए किया जा रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.