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आरोपी दोष मुक्त, वादी पर वाद

जौनपुर: केराकत थाना क्षेत्र के बोझवा खर्गसेनपुर में प्रताड़ना से क्षुब्ध विवाहिता के आत्महत्या करने क

By Edited By: Published: Wed, 29 Jun 2016 07:15 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jun 2016 07:15 PM (IST)
आरोपी दोष मुक्त, वादी पर वाद

जौनपुर: केराकत थाना क्षेत्र के बोझवा खर्गसेनपुर में प्रताड़ना से क्षुब्ध विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में दुष्प्रेरण के आरोपी पति व अन्य को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एमपी ¨सह ने दोष मुक्त कर दिया। झूठी गवाही देने वाले मृतका के भाई पर प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया।

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नेवढ़यि थाना क्षेत्र निवासी रमेश चंद्र ने थाना केराकत में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि मेरी बहन निर्मला की शादी विक्रमादित्य निवासी बोझवा, खर्गसेनपुर के साथ हुई थी। पति का परिवार की एक महिला से गलत संबंध था। उन्हें समझाने पर वह और ससुराल वाले निर्मला को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। 20 जून 2011 को निर्मला की मृत्यु की सूचना पर वहां पहुंचे तो निर्मला की लाश जली हालत में पड़ी थी। पुलिस ने विवेचना कर चार्ज शीट दाखिल किया। एडीजीसी अरशद बहाव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट में वादी व अन्य गवाह घटना से मुकर गए। कोर्ट ने आरोपियों को दोष मुक्त कर वादी पर झूठी गवाही का केस दर्ज कर नोटिस जारी किया।

फाय¨रग के आरोपी की जमानत निरस्त

जौनपुर: मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के ककराही निवासी सौरभ ¨सह व उनके भाई पर 25 जुलाई 2015 की रात वाराणसी से घर लौटते समय इटाये बाजार में मोटर साइकिल रोक कर फाय¨रग करने व मोटर साइकिल छीनने का प्रयास करने के आरोपी सौरभ यादव निवासी जयरामपुर मड़ियाहूं की जमानत जिला जज नंदलाल ने निरस्त कर दिया।

सरकारी अधिवक्ता पर घूसखोरी का आरोप

जौनपुर: दीवानी न्यायालय के एक सरकारी वकील पर चंद्रावती निवासी समोपुर थाना जफराबाद ने दस हजार रुपये एक मुकदमे में अपील के लिए मांगने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी व प्रमुख सचिव न्याय, उप्र शासन को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग किया और कहा कि बहुत गरीब महिला हूं। मेरा मुकदमा अपील होने लायक है। हाई कोर्ट में अपील की गुजारिश किया। जफराबाद के हत्या के मुकदमे को अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। उसी मुकदमे में हाई कोर्ट में अपील के लिए रुपये की मांग की गई।

श्रमजीवी कांड के आरोपी पेश

जौनपुर: श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपी ओबेदुर्रहमान व रोनी कड़ी सुरक्षा में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव की कोर्ट में पेश किए गए। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के कारण बहस न हो सकी। गुरुवार को पुन: बहस के लिए तिथि नियत की गई।


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