Move to Jagran APP

चार अभियुक्तों को फांसी, 1341 को कठोर सजा

जौनपुर : पुलिस महानिदेशक अभियोजन सूर्य कुमार शुक्ला ने प्रदेश में 13 जुलाई से विशेष रूप से चिह्नित अ

By Edited By: Published: Fri, 02 Oct 2015 11:52 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2015 11:52 PM (IST)

जौनपुर : पुलिस महानिदेशक अभियोजन सूर्य कुमार शुक्ला ने प्रदेश में 13 जुलाई से विशेष रूप से चिह्नित अपराधियों को सजा दिलाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 4 अभियुक्तों को फांसी और 1341 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक व आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। डीजी अभियोजन शुक्रवार को यहां अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिह्नित टाप-10 बदमाशों को जेल में रखने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 5389 अपराधियों को 10 वर्ष से कम सजा दिलाई गई। उन्होंने कहा कि 1323 कुख्यात एवं 28998 सक्रिय अपराधियों की जमानतें निरस्त कराई गई। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि महिलाओं व बालिकाओं के साथ बलात्कार व पाक्सो के मामलों में 253 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक व आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। जिन लोगों को फांसी की सजा अभियोजन के दौरान 4 लोगों को दिलाई गई, उसमें फिरोजाबाद व ललितपुर के एक-एक व शामली जिले के 2 लोग हैं।

loksabha election banner

उन्होंने कहा कि सरकारी वकीलों के काम काज की समीक्षा की जा रही है, जो अच्छा कार्य किए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगीन मामलों में ऐसे गवाह पेश किए जाए, जो मजबूती से गवाही दे सकें। उन्होंने कहा कि निडर होकर गवाही देने पर गवाहों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मुकदमों की अच्छी पैरवी करने वाले पुलिस के पैरोकारों को भी सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हत्या, लूट, गैंगस्टर व बलात्कार के मामलों में पैरवी अच्छी हो जिससे आरोपियों को जमानत न मिल सके। प्रदेश में बालिकाओं के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के तहत 9 मामलों में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 को 10 वर्ष से अधिक सजा से दंडित करने पर मेरठ, बरेली व सहारनपुर मंडल का सजा कराने व जमानत निरस्त कराने का कार्य सराहनीय रहा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.