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तत्कालीन एसपी व कोतवाल पर मुकदमा

कालपी, संवाद सहयोगी : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व तत्कालीन कोतवाल क

By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 01:25 AM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 01:25 AM (IST)
तत्कालीन एसपी व कोतवाल पर मुकदमा

कालपी, संवाद सहयोगी : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व तत्कालीन कोतवाल के खिलाफ धारा 166 ए के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों ही पुलिस अधिकारियों पर हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप है। इस मामले में मृतक के बेटे ने सीजेएम कोर्ट में दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके बाद सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।

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कालपी कोतवाली क्षेत्र के गांव कुटरा में 29 अप्रैल को सुंदर लाल का शव गांव के बाहर खेत में मिला था। इस मामले में मृतक के बेटे बाल किशन ने कोतवाली में देव सिंह, अतर सिंह, रमेश व राम बाबू के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उसने मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट की शरण ली तो न्यायालय के आदेश पर 04 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर, बाल किशन ने मुकदमा दर्ज न करने और विपक्षियों को लाभ पहुंचाने के मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राकेश शंकर और तत्कालीन कोतवाल अशोक कुमार सक्सेना के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर सीजेएम ने धारा 166 ए के तहत दोनों ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इस आदेश पर कोतवाली में धारा 166 ए के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राकेश शंकर और तत्कालीन कोतवाल अशोक सक्सेना के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।


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