बिना लाइसेंस लिए आलू भंडारण, होगी कार्रवाई
संवाद सहयोगी, हाथरस : उद्यान विभाग के लाइसेंस के बिना आलू भंडारण करने वाले शीतगृह स्वामियों के खिलाफ
संवाद सहयोगी, हाथरस : उद्यान विभाग के लाइसेंस के बिना आलू भंडारण करने वाले शीतगृह स्वामियों के खिलाफ अब एफआइआर दर्ज कराई जायेगी। बार-बार चेतावनी के बाद भी लाइसेंस न लेने व नवीनीकरण न कराने वाले शीतगृह स्वामियों को तीन दिन का अंतिम नोटिस दिया गया है। लाइसेंस न लेने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई होगी।
आलू भंडारण के लिए शीतगृहों के लाइसेंस का नवीनीकरण प्राय: भंडारण से पूर्व हो जाना चाहिए। इसके लिए उद्यान विभाग द्वारा इन शीतगृह स्वामियों को कई बार नोटिस दिए गए हैं। इसके बाद भी जिले के कई कोल्ड स्टोरेज में भंडारण का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन जिले के कई कोल्ड स्टोरेज के पास लाइसेंस नहीं हैं। उन्होंने अपने पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। तमाम चेतावनी व नोटिस दिए जाने के बाद भी बिना लाइसेंस नवीनीकरण के कोल्ड संचालन को अब गंभीरता से लिया जायेगा। इसके लिए जिला उद्यान अधिकारी गमपाल ¨सह ने ऐसे कोल्ड स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है। इसके बाद उनके खिलाफ शीतगृह अधिनियम 1996 की धाराओं में एफआइआर दर्ज कराई जायेगी।
इनका कहना है.
शीतगृह के लाइसेंस या नवीनीकरण के लिए यह अंतिम मौका है। इसके बाद किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लाइसेंस का नवीनीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा की दशा में कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए शीतगृह स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगें।
गमपाल ¨सह, जिला उद्यान अधिकारी।
इन शीतगृह मालिकों ने नहीं
कराया लाइसेंस नवीनीकरण
-ओम रामेश्वरम् आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज ममौता खुर्द सासनी।
-जैन शीतगृह बेदई सादाबाद।
-संतोष शीतगृह पीहुरा सहपऊ।
-कुंती शीतगृह प्रा.लि. गढ़ी नीलकंठ सादाबाद।
-जय जाहरवीर शीतगृह प्रा.लि. बीजलपुर सादाबाद।
-जीएल आइस एंड कोल्ड स्टोरेज चंदपा।
-सोरन ¨सह आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. ताजपुर सादाबाद।
-जय हरि नमो नारायण कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. मंस्या सादाबाद।