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पंचायत के अधिकार और मानदेय का मिला फरमान

हाथरस : प्रमुख सचिव पंचायतराज द्वारा प्रधानों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि किए जाने का शासन

By Edited By: Published: Thu, 08 Dec 2016 01:03 AM (IST)Updated: Thu, 08 Dec 2016 01:03 AM (IST)

हाथरस : प्रमुख सचिव पंचायतराज द्वारा प्रधानों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि किए जाने का शासनादेश मिलने के बाद उसी के अनुरूप व्यवस्था किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को दिए हैं, जिसमें प्रधानों का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये किए जाने, मनरेगा के अनुरूप केंद्र व राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि के दो लाख रुपये तक के कार्यों के लिए प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को दिए जाने, वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति ग्राम सभा की खुली बैठक में लिए जाने के निर्देश दिए हैं। यात्रा व्यय के नाम पर प्रतिवर्ष 15 हजार रुपये खर्च करने का आदेश जारी हुआ है। इसके अलावा ग्राम प्रधान को आकस्मिक खर्च के लिए 5 हजार रुपये अपने पास रखने की स्वीकृति मिल गई है। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण ¨सह ने कहा है कि यह वृद्धि इस शर्त के साथ लागू होगी कि इन मदों पर खर्च होने वाली धनराशि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से की जाएगी।


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