राशन दुकान बहाली का आदेश निरस्त
संवाद सहयोगी, हाथरस : ग्रामीणों के शिकायती पत्र का संज्ञान लिए बिना राशन डीलर द्वारा उपलब्ध कराए
संवाद सहयोगी, हाथरस : ग्रामीणों के शिकायती पत्र का संज्ञान लिए बिना राशन डीलर द्वारा उपलब्ध कराए गए शपथ पत्र व जांच के बाद बहाल की गई तसींगा की राशन दुकान को जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में एसडीएम के बहाली आदेश को निरस्त कर दिया है। अब यह दुकान फिर से निलंबन की श्रेणी में आ गई है। जिलाधिकारी ने एसडीएम को आगे की कार्रवाई के लिए ग्रामीणों की खुली बैठक में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम सादाबाद ने तसींगा की राशन दुकान की जांच पूर्ति निरीक्षक सुमन सारस्वत व पूर्ति लिपिक संतोष कुमार से कराई थी, जिसमें अनियमितता उजागर होने पर इस दुकान को निलंबित करते हुए राशन डीलर को नोटिस देकर स्पष्टीकरण तलब किया था। राशन डीलर द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों व शपथ पत्र की जांच के लिए फिर से पूर्ति निरीक्षक को गांव में भेजा गया। जिसमें 24 लोगों ने ठीक से राशन देना स्वीकार किया था, जिसके चलते राशन दुकान को बहाल कर दिया गया था। इस बहाली के खिलाफ ग्रामीण हाईकोर्ट की शरण में चले गए। वहां से पारित आदेश की प्रति व शिकायत के निस्तारण न होने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई। जिलाधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एसडीएम के दुकान बहाली आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व में पारित दुकान निलंबन के आदेश को प्रभावी कर दिया है। इसके साथ ही सादाबाद एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अग्रिम कार्रवाई संबद्धीकरण, निरस्तीकरण आदि के लिए निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से उभय पक्षों की खुली बैठक बुलाकर व विस्तृत जांचोपरांत नियमों के अंतर्गत ही मामले को प्रतिपादित किया जाए।