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जेल में बिताई गई अवधि से किया दंडित

हाथरस : लोक अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लेने पर एडीजे कोर्ट-तृतीय की अदालत ने तीन लोगों को एनडी

By Edited By: Published: Sun, 11 Oct 2015 12:53 AM (IST)Updated: Sun, 11 Oct 2015 12:53 AM (IST)

हाथरस : लोक अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लेने पर एडीजे कोर्ट-तृतीय की अदालत ने तीन लोगों को एनडीपीएस एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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सहपऊ पुलिस ने राजू पुत्र बाबूलाल बधिक निवासी गांव बाग बधिक को 77.8 ग्राम डाइजीपाम बरामद होने के आरोप में जेल भेज दिया था। सिकंदराराऊ पुलिस ने फिरासत अली पुत्र अच्छन निवासी नई बस्ती कोतवाली कापर चौक बदायूं को 80 ग्राम डाइजीपाम व सादाबाद पुलिस ने मकरन्द पुत्र मोहर ¨सह निवासी राजपुरा कोतवाली नयागांव एटा के कब्जे से 125 ग्राम चरस बरामद किया था। इन लोगों ने अपना-अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तृतीय की अदालत ने अभियुक्त मकरन्द को जेल में बिताई गई अवधि 21 माह 14 दिन के कारावास व चार हजार की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इसी प्रकार फिरासत अली को जेल में बिताई गई अवधि से दंडित कर चार हजार का अर्थदंड लगाया है। जिसे अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी प्रकार राजू को जेल में बिताई गई सजा से दंडित कर पांच हजार रुपया का अर्थदंड निर्धारित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


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