मारपीट के मामले में चार को सजा
हाथरस : मारपीट के तेरह साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट संख्या तृतीय एसएन त्रिपाठी ने चार लोगों को ज
By Edited By: Published: Fri, 31 Jul 2015 12:28 AM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2015 12:28 AM (IST)
हाथरस : मारपीट के तेरह साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट संख्या तृतीय एसएन त्रिपाठी ने चार लोगों को जेल में बिताई अवधि व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बनवारीलाल निवासी गांव मीतई थाना चंदपा ने बादशाह, होशियार ¨सह पुत्रगण जसवंत, अनिल पुत्र होशियार ¨सह व प्रीति पुत्री होशियार ¨सह के खिलाफ मारपीट व एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। बनवारीलाल का आरोप था कि 9 जून 2002 को उसकी मां नल पर पानी भरने आई थी। यहां इन लोगों ने मां के साथ मारपीट की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। तेरह साल पुराने इस मामले में गुरुवार को अंतिम सुनवाई हुई। एडीजे एसएन त्रिपाठी ने चारों को जेल में बिताई अवधि व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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