ऐंहन की ग्राम प्रधान के अधिकार सीज
संवाद सहयोगी, हाथरस : नाबालिग बेटे को मनरेगा मजदूर बनाकर उसके नाम से फर्जी तरीके से भुगतान लेने क
संवाद सहयोगी, हाथरस : नाबालिग बेटे को मनरेगा मजदूर बनाकर उसके नाम से फर्जी तरीके से भुगतान लेने के मामले में डीएम ने ग्राम प्रधान ऐंहन के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। विकास व निर्माण कार्यो के लिए तीन सदस्यीय संचालन समिति बनाने के आदेश दिए हैं।
ग्राम प्रधान के नाबालिग पुत्र आदित्य शेखर को मनरेगा में जॉब कार्ड जारी कर दिया गया था। इसमें पंचायत सेक्रेटरी व ग्राम प्रधान की रजामंदी थी। बिना काम किए उसे 6120 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। इस मामले में शिकायत की गई, जो जांच में मामला सही पाया गया। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने खंड विकास अधिकारी को रिकवरी के आदेश दिए थे। प्रधान ने गलती स्वीकार करते हुए रकम वापस कर दी थी। इसके बाद ग्राम प्रधान को पंचायती राज एक्ट की धारा 195(6) के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रधान अपने पुत्र के साथ डीएम शमीम अहमद खान के समक्ष प्रस्तुत हुईं। सुनवाई के बाद डीएम ने इस मामले में पंचायत सेक्रेटरी व प्रधान दोनों को दोषी पाया। पंचायत सेक्रेटरी को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। अब ग्राम प्रधान की वित्तीय शक्तियों पर रोक लगा दी है। इस मामले में बीडीओ को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर समिति गठन के निर्देश दिए गए हैं।