डकैती में दो को उम्रकैद व दो को सात वर्ष की सजा
हरदोई, जागरण संवाददाता : दलित के यहां डकैती डालने के मामले में अपर जिला जज कृष्ण कुमार ¨सह की अदा
हरदोई, जागरण संवाददाता : दलित के यहां डकैती डालने के मामले में अपर जिला जज कृष्ण कुमार ¨सह की अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद व दो को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी सुनील ¨सह पटेल के अनुसार बघौली के करीम नगर निवासी रामचरन ने 27 अगस्त 2000 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह मकान की छत के ऊपर, बेटे व बहू घर के अंदर व दूसरा पुत्र अशोक तथा बेनीगंज निवासी उसके समधी मन्नीलाल मकान के बाहर सो रहे थे। रात दो बजे चार आदमी उनके दरवाजे पर तमंचा लेकर आए। वह समधी मन्नीलाल व अशोक को मारने पीटने लगे और घर में घुस गए। शोर मचाने पर कई लोग आ गए तो घुसने वालों में गंगा, मन्नीलाल, नन्हे व संतोष को पहचान लिया। शोर पर यह लोग भागे और भागते हुए फायर कर दिया जो उनके लड़के रामखिलावन को लगी। यह लोग डकैती में सोना, चांदी, नकदी, कपड़े लूट ले गए थे। आरोप सिद्ध होने पर संतोष, गंगा निवासी कमोलिया, नन्हे निवासी संजारा खुर्द व मन्नीलाल निवासी सैदापुरवा को घर में घुसकर डकैती डालने में सात-सात वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। गंगा व संतोष को दलित उत्पीड़न में आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।