हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद
हरदोई, जागरण संवाददाता : पेशी के बहाने मित्र को घर से लिवा ले जाकर हत्या करने के अभियोग में अपर जिल
हरदोई, जागरण संवाददाता : पेशी के बहाने मित्र को घर से लिवा ले जाकर हत्या करने के अभियोग में अपर जिला जज कृष्ण कुमार ¨सह की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी सुनील पटेल के अनुसार वादिनी विद्यावती निवासी ग्राम नगला लोथू ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके पति बाबूराम को गांव के नन्हे पंडित 20 नवंबर 2002 को मुकदमे की पैरवी करने के बहाने हरदोई के लिए कहकर लिवा ले गए थे तब से उनका कोई पता नहीं चला। इसकी सूचना 23 नवंबर 2002 को थाने पर दी। बताया कि वादिनी को गांव के लोगों ने बताया कि बाबूराम के विपक्षियों से मिलकर नन्हे उसके पति को लिवा ले गए। 29 नवंबर को 2002 को गांव के सालिगराम के खेत में बाबूराम का शव पड़ा मिला। आरोप सिद्ध होने पर नन्हें पंडित को उम्रकैद की सजा सुना दी गई।