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पत्नी की मौत पर पति को पांच वर्ष की कैद

हमीरपुर जागरण संवाददाता: महिला के बच्चे न होने से ससुरालीजन उसे आए दिन प्रताड़ित करते थे। शिकायत पर म

By Edited By: Published: Sat, 27 Aug 2016 01:00 AM (IST)Updated: Sat, 27 Aug 2016 01:00 AM (IST)
पत्नी की मौत पर पति को पांच वर्ष की कैद

हमीरपुर जागरण संवाददाता: महिला के बच्चे न होने से ससुरालीजन उसे आए दिन प्रताड़ित करते थे। शिकायत पर महिला के मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालीजनों को कई बार समझा भी था। इसके बाद भी ससुरालीजन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर महिला ने जहरीला पदार्थ खा जान दे दी थी। महिला की मौत के बाद महिला के भाई ने ससुरालीजनों पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसका मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार में चल रहा था। न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए पति को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आनन्द कुमार सक्सेना ने बताया कि महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के गांव सिंघनपुर निवासी छेदालाल ने अपनी बहन केशर की शादी बिंवार थाना क्षेत्र के गांव छानी बुजुर्ग निवासी सुरेश कुमार के साथ 18 अप्रैल 2000 में की थी। शादी के काफी समय बाद महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे। जिसके चलते ससुरालीजन महिला को प्रताड़ित करते थे। केशर ने प्रताड़ना की सूचना अपने मायके को दी थी। सूचना पर महिला का भाई, फूफा व मामा महिला की ससुराल पहुंच कर ससुरालीजनों को समझाया बुझाया था। इसके बाद भी ससुरालीजन महिला को प्रताड़ित करते थे। जिससे परेशान होकर महिला ने छह जून को घर में जहरीला पदार्थ खा लिया था। जिसकी मौत हो गई थी। महिला के भाई ने पति सुरेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को की गई। न्यायाधीश ने पांच वर्ष कैद के साथ पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का दस हजार रुपये महिला के भाई छेदालाल को दिया जाएगा।


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