नाबालिग से निकाह पर पांच साल की कैद
हमीरपुर, जागरण संवाददाता: नाबालिग को भगा कर ले जाना उसके बाद उससे निकाह कर लेने वाले आरोपी को कोर्ट
हमीरपुर, जागरण संवाददाता: नाबालिग को भगा कर ले जाना उसके बाद उससे निकाह कर लेने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपया आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
घटना मई 2008 की है। रात के समय गुड़ाही बाजार मौदहा निवासी एक नाबालिग को कस्बे का ही निवासी प्रिंस बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पीड़ित पिता की ओर से मौदहा कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार लड़की जेवर और पचीस हजार नकद भी ले गई थी। इस घटना में अभियुक्त के पिता मोहम्मद सईदी का भी सहयोग था। लड़की को ले जाकर आरोपी ने उससे निकाह कर लिया था, जो बतौर पत्नी वह अभी तक उसी के साथ रह रही थी। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य से यह साबित हुआ कि जिस समय लड़की को भगाया गया और उससे निकाह किया गया उस समय वह नाबालिग थी। इन हालातों में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी रईश अहमद ने अभियुक्त प्रिंस को तीन साल का कठोर कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना तथा। अभियुक्त मोहम्मद सईदी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसे बरी कर दिया। इसमें शासकीय अधिवक्ता रामनारायन यादव पैरवी कर रहे थे।