बयान के लिए पुलिस हिरासत में आरोपी
सरीला,संवाद सहयोगी: थाना जलालपुर के रिरुआ बुजुर्ग गांव में एक वर्ष पूर्व बुरी नियत से पकड़ने व विरोध
सरीला,संवाद सहयोगी: थाना जलालपुर के रिरुआ बुजुर्ग गांव में एक वर्ष पूर्व बुरी नियत से पकड़ने व विरोध करने पर मारपीट कर जेवर छीन लेने के मामले में कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने एक वर्ष बाद मुकदमा लिखकर आरोपी को बयान दर्ज करने के लिए हिरासत में लिया है।
रिरुआ गांव में बीते वर्ष 24 अगस्त 2014 को शौंच के लिए खेतों की ओर गई एक विवाहिता युवती को गांव के ही कल्लू ने बुरी नियम से पकड़ लिया था। युवती के विरोध करने पर उसने युवती से मारपीट की थी और गले में पहने जंजीर व मंगल सूत्र छीनने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। मामले की लिखित सूचना थाना जलालपुर पुलिस को देने के बाद भी तत्कालीन थानाध्यक्ष ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। विवश होकर पीड़िता को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। जिसमें बीते दिनों न्यायालय ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा के तहत बुरी नियत से पकड़ना, विरोध करने पर मारपीट कर मंगल सूत्र व जंजीर छीन लेने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा लिखा है। आरोपी कल्लू को बयान दर्ज कराने लिए हिरासत में लिया गया है। थानाध्यक्ष ताहिर हुसैन ने कहा कि आरोपी को बयानों के लिए हिरासत में लिया है। बता दें कि पीड़ित युवती की ससुराल महोबा जनपद के थाना चरखारी अंतर्गत खन्ना गांव में है। वर्तमान में वह रिरुआ बुजुर्ग गांव अपने मायके में रह रही है।