गैस एजेंसी मालिक के विरुद्घ मुकदमे का आदेश
गोरखपुर: समय से गैस न देने की शिकायत करने पर उपभोक्ता को जानमाल की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने एक गैस एजेंसी मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
एसीजेएम बलजोर सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित एक गैस एजेंसी के मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश कैण्ट थाना प्रभारी को दिया है।
कोर्ट के समक्ष कैण्ट थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरम् कालोनी निवासी वादी रविन्द्र नाथ पाण्डेय की ओर से सच्चिदानन्द ओझा एडवोकेट का कथन था कि वादी इण्डेन गैस का घरेलू उपभोक्ता है। गैस आपूर्ति पाने के लिए उसने गत 17 अप्रैल को मोहद्दीपुर स्थित गैस एजेंसी पर बुकिंग कराया था। एजेंसी कर्मचारियों ने बताया कि पन्द्रह दिन बाद गैस मिल जायेगी। परन्तु 15 दिन बाद गैस नहीं मिली। काफी दौड़भाग करने के बाद 28 दिन (अर्थात पिछली आपूर्ति के 49वें दिन ) बाद वादी को गैस दी गयी। जबकि प्रशासन की ओर से बुकिंग के 48 घण्टे के अंदर ही आपूर्ति करने का आदेश है। वादी 20 मई को गैस बुक कराने जब एजेंसी पर गया तो कर्मचारी ने कहा कि 21 दिन बाद ही गैस बुक होगी। वादी ने कहा कि ऐसा नियम तो नहीं है। इस पर कर्मचारी ने गैस एजेंसी मालिक से बात करने को कहा। मालिक से मोबाइल पर बात करने पर वे नाराज हो गये तथा जानमाल की धमकी देते हुए कहे कि तुम बहुत कानूनची हो गए हो, तुम्हे जो भी करना हो कर लेना। घटना की सूचना देने के बाद भी रपट नहीं दर्ज हुई।
कोर्ट ने मामले को संज्ञेय प्रकृति का पाते हुए मुकदमा दर्ज करने का उक्त आदेश दिया है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में आइपीसी की धारा 504,506 एवं 3/7 ई.सी.एक्ट के अपराध का उल्लेख किया है।
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