चिकित्सालयों का पंजीकरण 30 तक अनिवार्य
गोरखपुर: जिलाधिकारी सन्ध्या तिवारी ने जनपद में चल रहे सभी प्राइवेट, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, हो
By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Mar 2017 01:33 AM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2017 01:33 AM (IST)
गोरखपुर: जिलाधिकारी सन्ध्या तिवारी ने जनपद में चल रहे सभी प्राइवेट, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सकों, मेडिकल क्लीनिक, हास्पिटल, नर्सिग होम, मैटर्निटी होम, मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस, पैथालोजी लैब, एक्सरे, डायग्नोस्टिक सेंटर, प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी द्वारा संचालित क्लीनिक, चिकित्सालयों का वर्तमान में निर्गत पंजीकरण 30 अप्रैल तक ही अनुमन्य है। इसके बाद पंजीकरण स्वत: समाप्त हो जाएगा। पंजीकरण न होने की दशा में ऐसे केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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